नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश जारी : कितनी बढ़ गई आरक्षण की सीमा, पढ़िए
साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन जहां एससी- एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। वहीं ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अध्यादेश। भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया। यतः राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें। अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:-