पति की तलाक याचिका मंजूर : माता-पिता से अलग रहने की जिद, हाईकोर्ट ने कहा- क्रूरता

पत्नी बार-बार मायके जाती है और पति को उसके माता-पिता से अलग रहने की जिद करती है, तो यह पति के साथ मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

Updated On 2025-01-05 11:32:00 IST
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर। अगर पत्नी बार-बार मायके जाती है और पति को उसके माता-पिता से अलग रहने की जिद करती है, तो यह पति के साथ मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस तरह की परिस्थितियों में पति तलाक पाने का हकदार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए पति के तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है, जबकि पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी को एकमुश्त 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।

दर्ज करा दिया घरेलू हिंसा का केस

इस दौरान महिला ने अपने पति और सास- ससुर को परेशान करने के लिए घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज करा दिया। आपराधिक केस दर्ज कराने के बाद पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद पेश किया, जिसमें उसने प्रमाण के साथ बताया कि उसकी पत्नी उसे मानसिक रूप से परेशान करती है।
 

Similar News