हरिभूमि डॉट कॉम की खबर का असर: 9 लोगों की फर्जी नियुक्ति मामले में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 9 लोगों ने तृतीय श्रेणी में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। मामला जागर होने के बाद कलेक्टर ने DEO को जांच के आदेश दिए हैं।

Updated On 2025-08-06 14:06:00 IST

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एनिशपुरी गोस्वामी- मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला- मानपुर, अंबागढ़- चौकी जिले में नौ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर तृतीय श्रेणी में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। इन सभी ने सरकारी सिस्टम के कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हुए शिक्षा विभाग में अपना पद स्थापना दिखा दिया था। मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने इस मामले मे सच्चाई की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मोहला कलेक्टर को शिकायत प्रेषित किया गया है कि कांग्रेस शासन काल में नौ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर तृतीय श्रेणी में सरकारी नौकरी हासिल कर ली है। इन सभी ने सरकारी सिस्टम के कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हुए शिक्षा विभाग में अपना पद स्थापना दिखा दिया है। ये सभी बीते 38 महीने से वर्ष 2019-20 मे व्यापम से चयनित अभ्यर्थी के रूप में रेगुलर कर्मचारी के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। 


फर्जी नियुक्ति पत्र के दम पर 38 महीने से कर रहे हैं नौकरी
आरोप है कि वर्ष 2021 में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटरो ने राजनांदगाव एव मोहला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज कुटरचित दो-दो अपर सचिव के नाम पर आधारित नियुक्ति आदेश के आधार पर तृतीय श्रेणी में रेगुलर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। विभागीय अफसरों ने नियुक्ति पत्र के सत्यापन भी नहीं किया और भीषण कोरोना काल के समय में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा में चयनित परीक्षा में सम्मिलित होकर चयनित बता दिये गये हैं। वर्तमान में ये लोग जिला कलेक्टर कार्यालय मोहला जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहित स्कूलो में सहायक ग्रेड 3 के 6, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 कुल 9 लोग विगत 38 माह से इन पदों पर बाकायदा रेगुलर कर्मचारी के रूप में नौकरी कर रहे हैं।

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इस मामले मे नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के सचिव ओपी मिश्रा, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग सरोज उईके के नाम के पत्र का हवाला देकर विभिन्न नौ लोग सरकारी नौकरी पर जमे हुए है। हरिभूमि डॉट कॉम में आज विस्तार पूर्वक खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नियुक्ति की सच्चाई की पड़ताल के लिए जिला शिक्षा अधिकारी फत्तेराम कोसरिया को निर्देश दिया है।

नियुक्ति के लिए पहले आयोग का आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग में जिन नौ लोगों का सहायक ग्रेड 3 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पेमेंट ग्रेट 2400 1900 के दर पर नियुक्ति बताया जा रहा है। उक्त नियुक्ति में का आदेश ओपी मिश्रा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग रायपुर के नाम पर जारी तारीख 9 सितंबर 2021का बताया जा रहा है। जबकि आयोग को सरकारी नौकरी देने का अधिकार ही नहीं है।

फिर से जारी हुआ अवर सचिव के नाम से नियुक्ति लेटर
शिक्षा विभाग में जिन नौ लोगों की नियुक्ति का मामला उठा है वह बेहद संदिग्ध है। सरोज उइके अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से नौ लोगों में से एक और जारी नियुक्ति पत्र जो 4 मई 2022 को जारी हुआ है। उक्त आदेश के तहत चार कर्मचारी डोलामनी मटारी, शादाब उस्मान, अमीन शेख, आशुतोष सिंह कछवाहा को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पद स्थापना दिया गया। 


अब अपना पल्ला झाड़ रहा हैं विभाग
नौ लोगों के फर्जी नियुक्ति तथा नियुक्ति पत्र के बिना सत्यापन के पद स्थापना देने के आरोपों से घिरे मोहला शिक्षा विभाग के डीईओ फत्तेराम कोसरिया ने कहा कि पहले राजनंदगांव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यह लोग जॉइनिंग किए हैं। उनके लेटर के आधार पर इस नये जिले में इन्हें पद स्थापना दी गई है।

DEO को दिए गए जांच के आदेश
वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने कहा कि, शिकायत मिलने के बाद इनकी नियुक्ति की सत्यता की प्रारंभिक जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है। मामला ऊपर से जुड़ा हुआ है।

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