रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को नहीं हुआ भुगतान: हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी को भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को छुट्टी के बदले भुगतान नहीं करने पर बिलासपुर एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया।

By :  Ck Shukla
Updated On 2025-07-26 11:29:00 IST

हाईकोर्ट बिलासपुर

पंकज गुप्ते - बिलासपुर। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ हुए वित्तीय अन्याय पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने छुट्टियों के एवज में बकाया भुगतान न करने पर बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह को उस समय अवमानना नोटिस जारी किया, जब सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों द्वारा लंबित छुट्टी भुगतान का आदेश पालन नहीं हुआ।

300 दिन की छुट्टियों का भुगतान
दरअसल, बैजनाथ राय, रघुनंदन शर्मा, हनुमान प्रसाद मिश्रा समेत कुल 33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर 300 दिन की छुट्टियों का भुगतान मांगा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 जनवरी को स्पष्ट निर्देश देते हुए 90 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था।

कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
हालांकि, आदेश के बावजूद तय समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने एसएसपी रजनेश सिंह से इस मामले में जवाब तलब किया है।

Tags:    

Similar News