प्रमोशन से ही भरे जाएंगे पद: मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर भर्ती वाला राज्य का नोटिफिकेशन रद्द

हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रोफेसर के पद अब सिर्फ प्रमोशन से ही भरे जाएंगे।

Updated On 2025-09-27 09:31:00 IST

बिलासपुर हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रोफेसर के पद अब सिर्फ प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। दरअसल, राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें नियमों को दरकिनार कर एक बार के लिए सीधी भर्ती से प्रोफेसर बनाने की छूट दी गई थी। इसी आदेश को एसोसिएट प्रोफेसरों ने चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन (राजपत्रित) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2013 के अनुसार प्रोफेसर का पद 100% प्रमोशन से ही भरा जा सकता है। बिना नियम बदले सीधी भर्ती का रास्ता खोलना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके प्रमोशन के अधिकार का हनन है।

राज्य में प्रोफेसर पद पर भर्ती सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसरों के प्रमोशन से होगी
वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रोफेसरों की भारी कमी है। सीधी भर्ती इसलिए जरूरी थी ताकि पढ़ाई और मेडिकल काउंसिल की मान्यता प्रभावित न हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा - नियम 2013 की जगह किसी भी तरह की एकमुश्त छूट या नोटिफिकेशन लागू नहीं की जा सकती। इस फैसले के बाद अब राज्य में प्रोफेसर पद पर भर्ती सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसरों के प्रमोशन से होगी।

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