सफायर ग्रीन हत्याकांड: बड़े ने छोटे भाई को मार दी गोली, मां के बयान पर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
विधानसभा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व बड़े भाई द्वारा अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सफायर ग्रीन हत्याकांड
रायपुर। विधानसभा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व बड़े भाई द्वारा अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के चर्चित मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध मिश्रा की कोर्ट में हुई। हत्या की घटना सफायर ग्रीन में हुई थी। आरोपी को कोर्ट ने उसकी मां के बयान के आधार पर सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक बसंत गोड के अनुसार कोर्ट ने पराग झा की हत्या करने के आरोप में पीयूष झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश डायरी के अनुसार घटना के समय पीयूष नशे में धुत्त था। मामूली विवाद होने पर पीयूष ने अपने भाई के सिर पर मेड इन इटली लिखे पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना केयर टेकर द्वारा भोजन देकर जाने के बाद हुई थी। पीयूष तथा उसका भाई पुलिस विभाग में ड्रोन सप्लाई करने का काम करते थे। पीयूष के पास पिस्टल रखने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं थी।
वीडियो कॉल कर हत्या की दी थी जानकारी
पीयूष को उसकी मां शांता झा तथा केयर टेकर मनोज साहू के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। शांता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पराग की हत्या करने के बाद पीयूष ने कॉल कर उसे अपने भाई के मरने की जानकारी दी। बेटे की मौत की बात सुन शांता अपने केयर टेकर मनोज के साथ पीयूष के घर जाने के लिए निकलने की तैयारी कर ही थी। इसी दौरान पीयूष ने अपनी मां को पुनः वीडियो कॉल कर पराग की लाश दिखाते हुए कहा कि ले देख अपने बेटे की लाश उसकी मैंने गोली मारकर हत्या कर दी है।
रिश्ता टूटने से डिप्रेशन में था
मृतक की मां ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे पीयूष की दिसंबर 2023 में एक युवती के साथ शादी तय हुई थी। शादी तय होने के बाद युवती के परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से पीयूष डिप्रेशन में आ गया और शराब पीने लगा। शराब पीने के बाद पीयूष अपने भाई के साथ झगड़ा करने के साथ मारपीट करता था। उसी डिप्रेशन के चलते पीयूष ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या की थी।