दुर्ग के कोठारी बंधुओं को बड़ा झटका: शेयर घोटाले में ओडिशा हाइकोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा- निचली कोर्ट में करें सरेंडर

शेयर घोटाले में आरोपी दुर्ग के कोठारी बंधुओं को ओडिशा हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कहा कि, सभी आरोपी निचली अदालत में आत्म समर्पण करें।

Updated On 2025-11-03 13:25:00 IST

शेयर घोटाले में आरोपी कोठारी बंधुओं की तस्वीर

आनंद नारायण ओझा- दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के आरोपी कोठारी बंधुओं को ओडिशा उच्च न्यायालय ने शेयर घोटाला मामले में अग्रिम जमानत (प्री-अरेस्ट बेल) देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इन तीनों याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की मांग रहे थे। इनका मामला एसडीजेएम, नुआपाड़ा ओडिशा की अदालत में लंबित है। इसके खिलाफ जांक मॉडल पुलिस थाने में भी अपराध दर्ज है।

मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोठारी बंधुओं ने तीन बार हाइकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहले सुरेश कोठारी और श्रीपाल कोठारी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ कोठारी ने 20 जुलाई 2023 को अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया था। तीसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को बेल खारिज करते हुए तीनो आरोपियों को न्यायालय में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जमानत का लाभ पाने के लिए यह दिया तर्क
याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायालय में तर्क दिया कि 3 दिसंबर 2024 को मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और आरोपों की प्रकृति अधिकतर सिविल है। उन्होंने एनसीएलटी, कटक में लंबित विवाद का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी. नरसिंह की पीठ ने चार्जशीट दाखिल होने को लेकर दिए दोनो पक्षों के वकील के तर्कों को सही माना। न्यायालय ने कहा कि,बहुत शुरुआत से ही, याचिकाकर्ताओं के पास अपराध करने का इरादा था। उनके अपराध की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। 

जानिए क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता मंजू सुराना ने श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी पर रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के निवेश को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि श्रीपाल कोठारी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और और उनके दोस्त सुरेश कोठारी ने आपसी मिलीभगत करके उनके साथ 2 करोड़ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और उनके शेयरों को कम कर दिया।

दुर्ग में खुलेआम घूम रहे ठगी के आरोपी
तीनो आरोपी कोठारी बंधु सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और सीए श्रीपाल कोठारी दुर्ग के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ मंजू सुराना के साथ साथ प्रकाश जायसवाल की शिकायत पर कोलकाता सीबीआई में 54 करोड़ रुपए की शेयर धोखाधड़ी का दर्ज है। रजत सुराना डायरेक्टर महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली थाने में 85 करोड़ रुपए के शेयर की धोखाधड़ी का दर्ज है। धोखाधड़ी के मामले में ही लगभग डेढ़ साल पहले सीबीआई इन आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्ग कोर्ट से रिमांड में लेकर गई थी। जमानत के बाद अब ये मामला ट्रायल में चल रहा है।

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