आरक्षक भर्ती प्रक्रिया: हाई कोर्ट ने नई नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक लगाई रोक
छत्तीसगढ़ में 6 हजार पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति पर रोक अगली सुनवाई तक लगा दी है।
हाई कोर्ट
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 6 हजार पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए आरक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति पर रोक अगली सुनवाई तक लगा दी है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनकी जांच जरूरी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शारीरिक और लिखित परीक्षा में नियमों की अनदेखी की गई और कई अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया गया। इस मामले में लगभग 2500 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष पदों पर प्रक्रिया जारी थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। याचिका की अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय की है।