बिहार चुनाव 2025: मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। यह नियम निजी और सरकारी दोनों संस्थानों पर लागू होगा। जानिए किन्हें मिलेगा फायदा और कब है चुनाव।
Bihar election 2025
Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश (Paid Leave) की घोषणा की है। आयोग ने शनिवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत, किसी भी व्यवसाय, उद्योग या संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी ताकि वह अपना वोट दे सके।
वेतन में नहीं होगी कोई कटौती
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान वाले दिन दिए गए अवकाश के कारण कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ECI के आदेश के अनुसार, ऐसे मतदाता जो अपने मतदान क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, लेकिन उस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को मतदान का अवसर आसानी से मिल सके।
राज्य सरकारों को जारी हुआ निर्देश
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को आदेश दिया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं। सभी विभागों और संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों को मतदान के दिन स्वतंत्र और सुविधाजनक रूप से वोट डालने की अनुमति दें।
बिहार चुनाव की तारीखें
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे:
- पहला चरण: 6 नवंबर 2025
- दूसरा चरण: 11 नवंबर 2025
वहीं, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों की आठ सीटों पर उपचुनाव भी 11 नवंबर को होंगे।
मतों की गिनती 14 नवंबर 2025 को की जाएगी।