Youtuber Jyoti malhotra case: पाकिस्तान के लिए जासूसी को कोर्ट ने माना संवेदनशील, यूट्यूबर ज्योति की जमानत याचिका खारिज

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ज्योति 23 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेगी।

Updated On 2025-06-11 17:50:00 IST

हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। फाइल फोटो

Youtuber Jyoti malhotra case : पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ज्योति को हिसार की कोर्ट ने दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद ज्योति ने नियमित जमानत के लिए दोबारा याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के बाद बुधवार शाम को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने इसे बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला माना।

ज्योति के वकील ने FIR में लगी धाराओं को बताया गलत

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ज्योति के वकील ने कोर्ट के समक्ष कई कानूनी बिंदुओं पर तर्क रखे। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से कई इस केस पर लागू ही नहीं होतीं। वकील ने तर्क रखा कि ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान गई थी और उस समय भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं थी। इस FIR में BNS की धारा 152 लगाई गई है, जबकि 2023 में यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ऐसे में देशद्रोह का केस ज्योति मल्होत्रा पर नहीं बनता। पुलिस ने FIR में ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट की धारा 3 व 5 भी लगाई है, जबकि हिसार पुलिस खुद बता चुकी है कि ज्योति के पास से किसी भी प्रकार की सैन्य, रणनीति व संवेदनशील जानकारी होने के तथ्य नहीं मिले हैं। ज्योति के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में सह आरोपी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरकीरत सिंह को पुलिस ने जांच में शामिल कर दो मोबाइल फोन बरामद करके छोड़ दिया, जबकि ज्योति को लंबे रिमांड व न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस केस में खुद ज्योति की कहानी को ही आधार बनाकर चल रही है और कोई पुख्ता सबूत अब तक पेश नहीं किया गया है।

सरकारी वकील ने मामले को संवेदनशील बताते हुए किया विरोध

वहीं, ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका के विरोध में सरकारी वकील ने जोर देकर कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इससे जुड़े कई पहलुओं की अभी जांच की जानी बाकी है। उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने इस पक्ष को गंभीरता से लेते हुए याचिका को नामंजूर कर दिया और 23 जून तक की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

पुलिस ने 16 मई को की थी गिरफ्तार

हिसार पुलिस ने 16 मई को ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए उसे दो बार रिमांड पर लिया गया। पहले 5 दिन और फिर 4 दिन का रिमांड मिला। रिमांड के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की जांच की, जिससे कुछ संदेहास्पद चैट्स और कॉल रिकॉर्ड सामने आए।

पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में थी ज्योति

सूत्रों के अनुसार, यह मामला उस वक्त तेजी से तूल पकड़ा जब केंद्रीय एजेंसियों को पंजाब से पकड़ी गई गजाला खातून नाम की एक महिला से पूछताछ में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी दानिश के बारे में पता चला। एजेंसियां पहलगाम हमले व ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट थीं। जांच में सामने आया कि दानिश पैसे देकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करवाता था। जांच में सामने आया कि दानिश के संपर्क में हिसार की यूट्यूबर ज्योति भी थी और कई बार उससे बातचीत हुई थी। इसके बाद 13 मई को ज्योति के घर रेड मारकर और सबूत जुटाए गए। बता दें कि ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर है और वह पाकिस्तान समेत कई देशों में जाकर वीडियो बना चुकी है।

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