PhysicsWallah मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का दिया आदेश

PhysicsWallah मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कर्मचारी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

Updated On 2026-01-23 13:44:00 IST

PhysicsWallah से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है।

PhysicsWallah defamation case: ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म PhysicsWallah से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। शुक्रवार, 23 जनवरी को अदालत ने PhysicsWallah के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए कथित अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। यह आदेश प्लेटफॉर्म के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर दिया गया है।

पूर्व कर्मचारी के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

PhysicsWallah ने अपने पूर्व कर्मचारी निखिल कुमार सिंह और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कंपनी का आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए उसके खिलाफ गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए, जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचा।

अंतरिम आदेश में क्या कहा हाईकोर्ट ने?

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। अदालत ने आदेश दिया कि PhysicsWallah के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक और मानहानिकारक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट का मानना है कि प्रथम दृष्टया ऐसे बयान कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

PhysicsWallah ने मांगा 2 करोड़ रुपये का हर्जाना

इस मामले में PhysicsWallah की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व कर्मचारी द्वारा किए गए पोस्ट और वीडियो बेहद आपत्तिजनक हैं और इनमें कंपनी को ‘घोटाला’ तक कहा गया है। PhysicsWallah ने मानहानि के बदले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

सोशल मीडिया कंटेंट पर आगे भी नजर

मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि इन आरोपों पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस आदेश को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर मानहानि से जुड़े मामलों में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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