पेंशन न आए तो घबराएं नहीं: पेंशनर्स पोर्टल या CPENGRAMS पर 5 स्टेप फॉलो कर दर्ज करें Online शिकायत, जल्द दूर होगी परेशानी

Online Complain on pensioners portal: सरकार ने 22 Feb को पेंशन अदालत में 12 विभागों की 85 पेंशन शिकायतों का समाधान कर वर्षों से लंबित पेंशन का भुगतान कराया

Updated On 2024-03-01 23:57:00 IST
पेंशन रुक जाए तो 5 स्टेप फॉलोकर पेंशनर्स पोर्टल CPENGRAMS पर ऐसे दर्ज करें शिकायत

Online Complain on pensioners portal: आप यदि सीनियर सिटीजन हैं और पेंशन से जुड़ी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो कहीं मत जाइए। मोबाइल खोलिए और पेंशनर्स पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन  शिकायत दर्ज करा दें। कुछ दिन बाद ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 22 फरवरी, 2024 को दिल्ली में पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ऐसी तमाम शिकायतों का समाधान हुआ है, जिसे लेकर पेंशनधारी वर्षों से परेशान थे। 

पेंशन अदालत में 85 की पेंशन प्रकरणों का समाधान 
पेंशनर्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस खबर में बताए गए महज 5 स्टेप फॉलो कर सीनियर सिटीजन पेंशन संबंधी कोई भी शिकायत का समाधान करा सकते हैं। 22 फरवरी को हुई 10वीं पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त विभाग, सीबीडीटी, सेना, आवास और शहरी, रेलवे और संस्कृति सहित 12 विभागों के 85 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 

पेशंनधारी  इन 5 स्टेप में दर्ज कराएं Online शिकायत 

  • स्टेप-1: सबसे पहले पेंशनर्स पोर्टल www.pensionersportal.gov.in पर जाएं और CPENGRAMS पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा। जिसमें  इंडिविजुअल पेंशनर्स पर क्लिक कर लॉज ए कंप्लेंट पर जाएं। 
  • स्टेप-2: अब नया टैब खुलेगा। जिस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। तय समय में कोई जवाब नहीं आता तो  स्टेटस भी देख सकते हैं।
  • स्टेप-3: शिकायत के लिए लॉड योर ग्रीवन्सेज पर क्लिक करें। इससे नया टैब खुलेगा और ग्रीवन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में विकल्प के आगे (*) और (#) जैसे निशान लगे। यानी (*) निशान वाले बाक्स में मांगी गई जानकारी भरनी अनिवार्य है। जबकि (#) निशान वाले बाक्स वैकल्पिक हैं। लेकिन इन्हें फिल करेंगे तो शिकायत का निवारण जल्द होगा। 
  • स्टेप-4: शिकायत दर्ज करते समय फॉर्म में संबंधित मंत्रालय या विभाग का अप्सन मिलेगा। विभाग का नाम यदि  लिस्ट में न है तो पोर्टल से 'Not Known/Not Listed' का विकल्प चुनें। पेंशनर को शिकायत दर्ज करने में दिक्कत आ रही है तो किसी और से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
  • स्टेप-5: फॉर्म में मांगी गई पूरी जानकारी फिल करने के बाद कैप्चा कोड भरें और SUBMIT पर क्लिक कर दें।  शिकायत दर्ज होते ही कंप्लेंन नंबर शो करेगी, इसे नोटकर के रखे लें। भविष्य में स्टेटस देखने व रिमाइंडर भेजने के काम आएगी। 

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