New director of ED: IRS अफसर राहुल नवीन को मिली ED की कमान, हाई-प्रोफाइल केसों के माने जाते हैं विशेषज्ञ

केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन (57) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया।

Updated On 2024-08-14 23:11:00 IST
आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन (57) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

New director of ED: केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन (57) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। राहुल नवीन अब संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। राहुल नवीन बिहार के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वह ED के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राहुल का कार्यकाल 2 साल का होगा या अगले आदेश तक चलेगा। उन्होंने 2019 में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में ED ज्वॉइन किया था।

आईआईटी कानपुर से B.Tech और M.Tech
राहुल नवीन ने IIT कानपुर से B.Tech और M.Tech की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा, उन्होंने मेलबर्न की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA भी किया है। वे 30 वर्षों तक आयकर विभाग (Income Tax Department) में सेवा दे चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय कराधान (International Taxation) मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 2004-08 के दौरान आयकर विभाग के विंग में रहते हुए, राहुल ने वोडाफोन केस सहित कई विदेशी लेनदेन मामलों में कार्रवाई की मांग की थी।

कई जर्नल्स लिख चुके हैं राहुल नवीन
राहुल नवीन ने आयकर विभाग में काम करते हुए अंतरराष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) पर कई जर्नल्स लिखे हैं। ये लेख नागपुर, महाराष्ट्र में नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (NADT) में प्रशिक्षु IRS अधिकारियों को पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने 2017 में एक गाइड बुक 'Information Exchange and Tax Transparency: Tackling Global Tax Evasion and Avoidance' भी लिखी।

एसके मिश्रा10 महीने तक रहे ED के डायरेक्टर
पूर्व ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया। वे लगभग 4 साल और 10 महीने तक ED के निदेशक रहे। संजय मिश्रा को केंद्र सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश के माध्यम से उनके कार्यकाल को बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि उनका कार्यकाल दूसरी बार के बाद नहीं बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक कार्यालय में बने रहे। 

Similar News