Blood पर प्रोसेसिंग फीस के अलावा नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने कहा- खून बेचने के लिए नहीं होता

DCGI Implements Ban on Charges for Blood Units: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीसीजीआई के निर्देशों और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC) की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। 

Updated On 2024-01-04 13:34:00 IST
DCGI Implements Ban on Charges for Blood Units

DCGI Implements Ban on Charges for Blood Units: केंद्र सरकार ने अस्पतालों और प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड देने के बदले मोटी रकम वसूलने वालों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार को बड़ा कदम उठाया। अब ब्लड लेने पर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खून बेचने के लिए नहीं है। इस बाबत एडवाइजरी देश भर के सभी ब्लड बैंक और अस्पतालों को जारी कर दी गई है। 

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीसीजीआई के निर्देशों और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC) की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। 

सरकार ने क्यों उठाया ये कदम?
यदि आप को ब्लड की जरूरत होती है तो अस्पताल और ब्लड बैंक डोनर की डिमांड करते हैं। डोनर न होने पर एक यूनिट ब्लड के बदले 2 हजार से 6 हजार रूपए वसूल लेते हें। वहीं दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मामलों में 10 से 15 हजार रुपए वसूल लिए जाते हैं। वहीं, ब्लड डोनर होने की दशा में भी फीस वसूल ली जाती है। लेकिन अब केवल प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा सकता है, जो 250 से 1,550 रूपए तक हो सकता है। पैक्ड ब्लड का शुल्क 1,550 निर्धारित है, जबकि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के लिए शुल्क 400 प्रति पैक तय है। सरकार ने यह फैसला पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए लिया है। 

Tags:    

Similar News