इंटरनेट सेवाएं निलंबित: मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, बिष्णुपुर में कर्फ्यू; इंफाल समेत 5 जिलों में मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे लोग

मणिपुर सरकार ने इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में 7 जून 2025 की रात 11:45 बजे से इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी हैं। आदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने की आशंका जताई गई है।

Updated On 2025-06-08 08:30:00 IST
Manipur Violence: मणिपुर में कुकी-मैतेई हिंसा बढ़ती जा रही है। 7 जिलों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है।

Manipur internet service shutdown: मणिपुर सरकार ने राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 7 जून की रात 11:45 बजे से पांच दिनों के लिए पांच जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं (वीपीएन और वीएसएटी सेवाएं भी) को निलंबित करने का निर्णय लिया है। वहीं बिष्णुपुर में पूर्ण कर्फ्यू लागू किया गया है।  

यह आदेश गृह विभाग के आयुक्त-सह-सचिव एन अशोक कुमार द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से असामाजिक तत्व गलत सूचनाएं, भड़काऊ संदेश और वीडियो फैलाकर जनता की भावनाएं भड़का सकते हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव तथा कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है।

प्रभावित जिले

  1. इंफाल पश्चिम
  2. इंफाल पूर्व
  3. थौबल
  4. काकचिंग
  5. बिष्णुपुर

इन जिलों में वीपीएन, वीएसएटी, मोबाइल डेटा, SMS सेवाएं, डोंगल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश — सभी को निलंबित किया गया है, केवल उन्हीं को छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा श्वेतसूचीबद्ध (Whitelist) किया गया है।

प्रशासन की चिंता

  1. गृह विभाग के आयुक्त-सह-सचिव एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कुछ असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्व बड़ी मात्रा में भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें प्रसारित कर सकते हैं। इससे सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान, सांप्रदायिक सद्भाव में विघटन और शांति भंग हो सकती है।
  2. सचिव एन अशोक कुमार ने अपने आदेश में यह भी आशंका जताई है कि इन संदेशों के जरिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटाई जा सकती है, जिससे आगजनी और बर्बरता की घटनाएं हो सकती हैं।

प्रशासन की आमजन से अपील
इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का यह आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत जारी किया गया है। सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। कानून का पालन करें और किसी अफवाह या भड़काऊ सामग्री से बचें। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती है।

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