SC में मंत्री विजय का माफीनामा नामंजूर: कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में SIT करेगी जांच

Minister Vijay Shah case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। SC ने विजय शाह की माफी नामंजूर करते हुए कहा-अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए।

Updated On 2025-05-20 09:14:00 IST

Minister Vijay Shah case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। SC ने विजय शाह की माफी नामंजूर करते हुए कहा-अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। SIT में तीन IPS अधिकारी होंगे। SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा-हम केस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। 

जानिए कोर्ट ने क्या-क्या कहा...
भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी-कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वह भी बिना सोचे-समझे...अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा-अगर वह जांच में सहयोग करते हैं तो 28 मई तक गिरफ्तारी नहीं होगी।

MP सरकार को नोटिस
अदालत ने मध्य प्रदेश के बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर कहा-हम एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह इस जांच के नतीजे स्टेटट रिपोर्ट के जरिए पेश करे। इस मामले पर एसआईटी पहली रिपोर्ट 28 मई को पेश करेगी। 

जानिए पूरा मामला
महू के रायकुंडा गांव में 11 मई को हलमा कार्यक्रम हुआ था। मंत्री विजय शाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं। समाज के लिए जान लगा रहे हैं। मंत्री ने कहा-जिन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा। बहन-बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंवादियों की बहन कह दिया था।

अगली सुनवाई 28 मई को होगी 
मंत्री शाह के बयान से देशभर में बवाल मच गया। 13 मई को मंत्री ने माफी मांगते हुए कहा-बयान को गलत संदर्भ में न लें।14 मई को मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। FIR के निर्देश दिए।14 मई की रात 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 15 मई को हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज FIR की भाषा पर नाराजगी जताई। 16 मई को विजय शाह ने FIR के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाह की माफी खारिज की, गिरफ्तारी पर रोक लगाई, 3 सदस्यीय SIT गठित की। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। 

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