मोनालिसा के डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में जमानत: आरोप लगाने वाली महिला बयान से मुकरी, अब बताया सच
महाकुंभ सेंसेशन मोनालिसा को अपनी फिल्म का ऑफर देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया था। अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
निर्देशक सनोज मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में जमानत दी।
Director Sanoj Mishra: दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा को दुष्कर्म के एक मामले में जमानत दे दी है। डायरेक्टर पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला ने अपना हलफनामा दाखिल कर बताया है कि वह सनोज मिश्रा के साथ रिश्ते में थी और उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे।
पीड़िता ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि उन्होंने सनोज मिश्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत उनके कुछ विरोधियों के कहने पर की थी। पीड़िता के बयान के आधार पर न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने शुक्रवार (30 मई) को सनोज मिश्रा को जमानत दी।
कोर्ट ने क्या कहा
जमानत का आदेश देते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह मामला उन बढ़ते मामलों में से एक है, जो यौन शोषण के झूठे आरोपों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। "हर झूठी शिकायत न सिर्फ आरोपी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पूरे समाज में अविश्वास और संदेह का वातावरण बना देती है, जिससे असली पीड़ितों को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।"
कोर्ट ने सनोज मिश्रा को 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
निर्देशक सनोज मिश्रा पर आरोप
सनोज मिश्रा को महाकुंभ 2025 से मशहूर हुईं वायरल गर्ल मोनालिसा को अपनी फिल्म में रोल ऑफर करने के लिए जाना जाता है। मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस ने डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था।
उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि सनोज और पीड़िता लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे, और यह रिश्ता मुंबई में था, जबकि महिला ने शिकायत में घटना मध्य प्रदेश के ओरछा की बताई थी। ऐसे में क्षेत्राधार न होने के चलते दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकी।
पीड़िता ने 21 मई 2025 को अपने बयान में साफ कहा कि सनोज ने कभी उनके साथ कोई जबरदस्ती या दुराचार नहीं किया और उनके रिश्ते पूरी तरह से आपसी सहमति से बने थे। उसने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में आकर यह शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने हलफनामे में यह भी कहा कि उन्हें आरोपी को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
अब इस मामले में पुलिस ने पीड़िता और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने साजिश के तहत यह झूठी शिकायत दर्ज करवाई।