Income Tax Refund Delay: क्यों अटक रहा रिफंड? कैसे चेक करें स्टेटस ऑनलाइन, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Income Tax Refund Delay: कई टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिफंड हाई-वैल्यू स्क्रूटनी की वजह से अटके हुए हैं। CBDT के मुताबिक, सभी पेंडिंग रिफंड दिसंबर 2025 तक क्लियर हो जाएंगे।

Updated On 2025-11-27 19:59:00 IST

टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिफंड हाई-वैल्यू स्क्रूटनी की वजह से अटके हुए हैं। 

Income Tax Refund Delay: देशभर के कई करदाताओं का इनकम टैक्स रिफंड अभी तक अटका हुआ है जबकि ज्यादातर रिफंड्स प्रोसेस हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जिन्होंने 16 सितंबर की बढ़ी हुई डेडलाइन से पहले ITR फाइल कर दिया था, उनमें से कई लोगों को अब भी रिफंड का इंतजार है।

सीबीडीटी चेयरमैन रवी अग्रवाल के मुताबिक, लो-वैल्यू रिफंड तेजी से निपटाए जा रहे जबकि हाई-वैल्यू रिफंड्स की जांच अंतिम चरण में है। विभाग के सिस्टम ने कुछ रिटर्न्स को फ्लैग किया है, जिनकी स्क्रूटनी पूरी होने में समय लग रहा। चेयरमैन ने भरोसा दिया है कि सभी पेंडिंग रिफंड दिसंबर 2025 तक प्रोसेस कर दिए जाएंगे।

इनकम टैक्स रिफंड वही राशि होती है, जो टैक्सपेयर ने सालभर में जरूरत से ज्यादा टैक्स दिया हो। यह अक्सर तब होता है जब TDS या एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो जाए और बाद में डिडक्शन–एक्जेम्प्शन जोड़ने पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम निकल आए।

इस बीच, जिन लोगों का रिफंड अभी भी नहीं आया है, वे ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग ने दो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL (Protean) TIN वेबसाइट।

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस?

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें। ई-फाइल सेक्शन में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न चुनें, फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें। यहां संबंधित असेसमेंट ईयर के साथ आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।

NSDL (Protean) TIN वेबसाइट से

NSDL की रिफंड ट्रैकिंग वेबसाइट खोलें।

PAN डालें और असेसमेंट ईयर चुनें।

प्रोसिड पर क्लिक करते ही रिफंड की पूरी जानकारी स्क्रीन पर मिल जाएगी।

आमतौर पर, ITR ई-वेरीफाई होने के बाद 4-5 हफ्तों के भीतर रिफंड मिल जाता है। अगर इस समय सीमा के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो कुछ चीजें जरूर चेक करें, जैसे ITR में किसी तरह की गलती तो नहीं। इसके अलावा विभाग से कोई नोटिस तो नहीं आया। 

स्टेटस ऑनलाइन चेक करें

जो लोग 16 सितंबर की तारीख चूक गए थे, वे अब 31 दिसंबर 2025 तक बेलैटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर, रिफंड प्रोसेस में देरी की वजह हाई-वैल्यू रिटर्न की सख्त जांच है लेकिन विभाग का दावा है कि आने वाले महीनों में सभी रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे।

(प्रियंका कुमारी)

Tags:    

Similar News