Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस खोने के बाद दोबारा बनवाना है? इस तरीके से करें आवेदन, काम बनेगा आसान
Driving License: वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी दस्तावेज होता है। डीएल खो जाने के बाद इसे दोबारा बनवाने की प्रक्रिया जानें।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया।
Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भारत में न सिर्फ एक जरूरी दस्तावेज है, बल्कि यह आपकी पहचान का भी प्रमाण होता है। यह दस्तावेज आपके वैध ड्राइवर होने की पुष्टि करता है और वाहन चलाते समय इसे साथ रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन अगर यह लाइसेंस खो जाए, चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वाहन मालिक के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।
ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया को अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया जा सकता है। बस कुछ जरूरी दस्तावेज और सही प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
कहां और कैसे करें आवेदन?
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं—ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं। "Driving License Services" पर क्लिक करें, अपने राज्य का चयन करें और फिर "Apply for Duplicate DL" विकल्प चुनें। इसके बाद आपको कुछ जरूरी जानकारियाँ भरनी होंगी, जैसे लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि आदि।
जरूरी दस्तावेज क्या लगते हैं?
- डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- एफआईआर (अगर लाइसेंस चोरी हुआ हो)
- फॉर्म-2 (डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन फॉर्म)
- एड्रेस प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर ID आदि)
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्धारित शुल्क की रसीद
शुल्क और समय सीमा
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आम तौर पर ₹200 से ₹400 तक का शुल्क देना होता है। आवेदन पूरा करने और दस्तावेज सत्यापित होने के बाद लगभग 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाता है या आरटीओ ऑफिस से कलेक्ट किया जा सकता है।
ऑफलाइन प्रक्रिया कैसी है?
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस जाएं, वहां फॉर्म-2 भरें और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें। साथ ही फीस जमा करके रिसीप्ट लें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका डुप्लीकेट DL जारी कर दिया जाएगा।
ध्यान रखने योग्य बातें
- अगर आपका DL किसी अन्य राज्य से जारी हुआ था, तो ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले पूरी करनी होगी।
- अगर DL निलंबित है, तो डुप्लीकेट नहीं मिलेगा।
- जानकारी सही भरें, गलत विवरण देने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।