PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंकिंग का ऑफलाइन तरीका क्या? जानें पूरा प्रोसेस
PAN-Aadhaar linking: पैन-आधार लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव हो सकता है और वित्तीय काम रुक सकते हैं। एनएसडीएल और UTIITSL जैसे अधिकृत पैन सेंटर पर जाकर ऑफलाइन लिंकिंग संभव है। इसके लिए क्या करना होता है, जानें प्रोसेस।
PAN Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए करते हैं।
PAN-Aadhaar linking: आयकर कानून के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब जरूरी हो चुका। तय समय सीमा के भीतर लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव हो सकता। इसका सीधा असर आपकी वित्तीय गतिविधियों पर पड़ता है, क्योंकि इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता और कई जरूरी लेनदेन भी रुक सकते।
ज्यादातर लोग पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए करते हैं लेकिन अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है या आप ऑफलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं, तो अधिकृत पैन सर्विस सेंटर पर जाकर भी यह काम आसानी से कराया जा सकता।
पैन और आधार लिंक करने के लिए आप एनएसडीएल (प्रोटियन) और UTIITSL जैसे अधिकृत पैन सेवा केंद्रों पर जा सकते। कुछ मामलों में आयकर विभाग के फैसिलिटेशन सेंटर भी यह सुविधा देते हैं। खासतौर पर वे लोग, जिन्हें ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन में बार-बार एरर मिलता है या डिजिटल प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, उनके लिए ऑफलाइन विकल्प काफी मददगार साबित होता।
सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको अपने पैन और आधार कार्ड की मूल कॉपी और फोटोकॉपी साथ रखनी होगी। अगर लेट लिंकिंग चार्ज लागू है तो संबंधित फीस भी साथ ले जानी होगी। ध्यान रखें कि अगर नाम, जन्मतिथि या जेंडर में कोई गड़बड़ी है तो पहले उसे सही कराना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स मैच नहीं होने पर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आपको सेंटर पर एक फॉर्म भरना होगा। ऑपरेटर सिस्टम में आपकी जानकारी वेरिफाई करेगा और जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकता है। कई बार लिंकिंग से पहले चालान के जरिए फीस जमा करनी होती है, जिसकी पूरी जानकारी सेंटर का स्टाफ देता है। आवेदन जमा होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है और लिंकिंग की पुष्टि बाद में एसएमएस या आयकर पोर्टल पर स्टेटस चेक करके की जा सकती।
पैन-आधार लिंक न होने पर पैन रद्द नहीं होता, लेकिन वह वित्तीय कामों के लिए बेकार हो जाता है। ऐसे में टीडीएस ज्यादा कट सकता है और बैंक बड़े लेनदेन पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए सर्विस सेंटर जाने से पहले ऑनलाइन स्टेटस जरूर जांच लें और डिटेल्स सही हों यह भी सुनिश्चित करें।
(प्रियंका कुमारी)