Online Transaction : फेल हुआ तो कितने दिनों में मिलेगा पैसा, जानिए यहां

आज के समय में डिजिटल लेन-देन काफी बढ़ गए हैं, ज्यादातर लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट और लेन-देन करना पसंद करते हैं।
आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें और वो पूरा न हो, यानी आपका पैसा तो कट गया, मगर जिसे भेजा उसे नहीं मिला।
आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें और वो पूरा न हो। यानी आपका पैसा तो कट गया, मगर जिसे भेजा उसे नहीं मिला।
कुछ बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन लेन-देन में दिक्कत आई, अभी भी बहुत सारे लोगों को अपना कटा हुआ पैसा वापस नहीं मिला है।
अकाउंट से डेबिट हो जाने के बावजूद कैश नहीं मिला तो 5 दिनों के अंदर आपको पैसा वापस मिलना चाहिए।
19 सितंबर 2019 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था।
आरबीआई के नियम के अनुसार यह जुर्माना प्रति दिन 100 रु होगा।
सर्कुलर के अनुसार तय अवधि में कटा हुआ पैसा न मिलने पर बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होहगा।
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