आपकी एफडी का बेंचमार्क 91 दिन का टी-बिल है. इसमें होने वाली गिरावट का असर आपके ब्याज पर भी होगा.

आप गोल्‍ड लोन से जुटाए पैसों का इस्‍तेमाल मकान खरीदने या निर्माण कराने में करते हैं तो उस राशि को होम की राशि जैसा ही ट्रीट किया जाता है.
गोल्‍ड लोन के रूप में ली गई राशि पर भी आयकर की धारा 80सी और 24बी के तहत टैक्‍स छूट का लाभ दिया जाएगा.
गोल्‍ड लोन के पैसों का इस्‍तेमाल मकान बनाने या खरीदने में किया जाता है तो उसके मूलधन पर धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट दी जाएगी.
कर्ज के ब्‍याज के रूप में चुकाई गई रकम पर आयकर की धारा 24 के तहत सालाना 2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट दी जाएगी.
आप गोल्‍ड लोन की राशि को सही जगह इस्‍तेमाल करके सालाना 3.50 लाख रुपये की टैक्‍स छूट ले सकते हैं.
आप लोन के रूप में लिया गया पैसा नहीं चुका पाए तो बैंक को आपके जेवर जब्‍त करने और उसे बेचकर अपनी लागत निकालने का अधिकार होगा.
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