सपा नेता आजम खान को राहत: डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, साक्ष्य के अभाव में चार लोगों को किया बरी  

azam khan
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Samajwadi Party leader Azam Khan: डूंगरपुर मामले में दर्ज 12 में से चार मामलों में फैसला आ चुका है। दो में सपा नेता आजम खान बरी किए गए। जबकि, दो में सजा सुनाई गई है। आजम खान फिलहाल, सीतापुर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। 

Samajwadi Party leader Azam Khan: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में रविवार को सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खां सहित चार लोगों को बरी कर दिया। 2019 में डूंगरपुर बस्ती के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी सहित अन्य शिकायतें की थी। गंज थाने के पुलिस ने पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज कर चालान पेश किया था।

डूंगरपुर मामले में दर्ज चार मामलों में फैसला आ चुका है। दो में सपा नेता बरी किए गए। जबकि दो में सजा सुनाई गई है। आजम खान फिलहाल, सीतापुर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के अलावा उनके करीबी फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। उनके वकील जुबैर खां ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

क्या है डूंगरपुर प्रकरण?
डूंगरपुर प्रकरण समाजवादी सरकार के समय का है। पुलिस लाइन के पास स्थित डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। लिहाजा, बस्ती में पहले से रह रहे कुछ लोगों के पक्के मकान अवैध बताकर तोड़ दिए गए थे। 2016 में हुई इस घटना पर गंज कोतवाली पुलिस ने 2019 में 12 मुकदमे दर्ज किए थे। एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था।

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