'अल्लाह हू अकबर...अगली गोली तेरे सिर में होगी': श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता को मिली धमकी भरी चिट्ठी, पार्सल में रखे थे 3 कारतूस

Mathura Krishna Janmabhoomi
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Mathura Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case: चिट्ठी में लिखा था कि बाबरी तो शहीद हो गई, अब किसी और मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। विष्णु गुप्ता मथुरा केस वापस ले लो। वरना मार दिया जाएगा। तू इतना समझदार तो होगा कि जब ये तीन गोलियां तेरे पास पहुंच गई हैं तो चौथी गोली तेरे सिर में पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। अगली गोली तेरे सिर में होगी। 

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह का मामला अदालत में है। इस बीच एक पक्षकार और हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक चिट्ठी के जरिए दी गई, जो एक पार्सल की शक्ल में उन तक पहुंचाई गई। पार्सल में 3 जिंदा कारतूस भी रखे थे। विष्णु गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मधु विहार थाना पुलिस ने धमकी और आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है।

बुधवार को घर के दरवाजे पर मिली चिट्ठी
विष्णु गुप्ता पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रहते हैं। पुलिस को सौंपी तहरीर में विष्णु गुप्ता ने लिखा कि उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर वाद दायर किया था। यह केस कोर्ट में चल रहा है। 29 जनवरी को वे कोर्ट में पेशी पर गए थे।

बुधवार, 31 जनवरी को वे दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास दिल्ली लौटे। दरवाजे पर पीले रंग का एक लिफाफा पड़ा था। उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें धमकी भरी चिट्ठी और तीन जिंदा कारतूस निकले। वहीं, चिट्ठी में लिखा था कि बाबरी तो शहीद हो गई, अब किसी और मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। विष्णु गुप्ता मथुरा केस वापस ले लो। वरना मार दिया जाएगा। तू इतना समझदार तो होगा कि जब ये तीन गोलियां तेरे पास पहुंच गई हैं तो चौथी गोली तेरे सिर में पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। अगली गोली तेरे सिर में होगी।

Vishnu Gupta
Vishnu Gupta

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?
हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद बनवाई। जिस हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद है, वही श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है। हिंदू पक्ष 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व का अधिकार मांग रहे हैं। इसको लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने का इजाजत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

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