Sanjay Shukla Mining Case: पूर्व विधायक संजय शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपर कलेक्टर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट के इस नोटिस का जवाब संजय शुक्ला को 19 अप्रैल तक देना होगा। अवैध खनन के मामले में जिले में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया हैं।
इन 4 लोगों पर 140 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी
इसके लिए पूर्व विधायक संजय शुक्ला, राजेन्द्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष निलेश पिता बनवारीलाल पंसारी और मेहरबान सिंह के खिलाफ 140 करोड़ 63 लाख 14 हजार 330 रुपये का नोटिस जारी किया है।
जानिए क्या है मामला
उज्जैन रोड स्थित बारोली के सर्वे नंबर 4/1/1 और 4/2/1, 9/3/1 की 1.437 हेक्टेयर जमीन पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के नाम पर खनन के लिए आवंटित हुई थी। इसमें क्रशर मशीन लगाकर गिट्टी और मुरम का खनन किया गया। खनिज विभाग के अनुसार 2017 में प्रदूषण विभाग ने इस खदान बंद करने के आदेश दिए लेकिन बाद भी खुदाई चलती रही।
2017 में दर्ज हुआ था केस
इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को जानकारी मिलने पर उन्होंने यहां छापा मारकर क्रेशर मशीन जब्त कर ली और एक कमेटी बनाकर जांच कराई। इसके बाद खदान को सील कर दिया गया। इस मामले में पहली बार फरवरी 2017 में केस दर्ज किया गया।
19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अवैध खुदाई मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत विष्णु प्रसाद शुक्ला और उनके पुत्र संजय शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में विभाग ने इस मामले में करीब 140 करोड़ रुपए की पैनल्टी बनाई। जमीन का पट्टा संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला 'बड़े भैया' के नाम पर है लेकिन उनके निधन के कारण बेटे संजय और उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला से जुर्माना वसूला जा सकता है। इस मामले में अब अपर कलेक्टर कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी।