रतलाम। जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करों की संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में चिकलाना गांव में संचालित एमडी ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद मुख्य आरोपी दिलावर खान समेत चार लोगों की 16.16 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अभियान में अहम कदम माना जा रहा है।
सफेमा कानून के तहत संपत्ति फ्रीज
पुलिस ने आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनीपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट एसएएफईएमए या सफेमा कानून का सहारा लिया है। इस कानून के तहत तस्करी या अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है। संबंधित प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए थे, जिन पर सुनवाई के बाद करीब 16.16 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं।
ड्रग फैक्ट्री का हुआ था भंडाफोड़
जनवरी में पुलिस ने चिकलाना गांव में छापा मारकर एक अवैध ड्रग निर्माण इकाई का खुलासा किया था। इस दौरान मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय थे और इसी से उन्होंने बड़ी संपत्ति खड़ी की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों के पास इतनी बड़ी संपत्ति के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं है।
55 करोड़ से अधिक संपत्ति की जांच
रतलाम पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलावर खान, अजहर खान, मुमताज बी एवं इमरान खान की कुल 16 करोड़ 16 लाख रुपए कीमती संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए। पुलिस ने अब तक करीब 55.70 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य मामलों में प्रक्रिया जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन संपत्तियों का स्रोत क्या है?
पुलिस का सख्त रुख, आगे कार्रवाई जारी
जिले के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी आरोपियों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिले में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की जा चुकी है। ये संपत्तियां अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई हैं। इसी आधार पर इन्हें फ्रीज किया गया है।










