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MP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पेंशन नियमों में प्रस्तावित ऐतिहासिक सुधार को मंजूरी दी गई। इस तरह अब तलाकशुदा बेटियां भी माता -पिता की परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगी। मोहन सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 

कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आगामी बजट को भी अनुमोदन मिल गया है। 18 फरवरी को बजट मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।

एमपी कैबिनेट के अहम निर्णय -

  1. कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत साल भर कृषि से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में अगली कृषि कैबिनेट बालाघाट में आयोजित की जाएगी। 
  2. बालाघाट जिले को नक्सल मुक्त करना राज्य सरकार की एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मुठभेड़ में अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जांबाज जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की गई।
  3. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
  4. टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में आज मध्यप्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो चुका है। साथ ही, सिकल सेल रोग के उपचार की दिशा में भी प्रदेश सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
  5. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीवों का निरंतर संरक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां चिड़ियाघर (जू) बनाए जाते हैं, वहां एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि घायल पशुओं का उपचार कर उन्हें स्वस्थ होने तक रखा जा सके।
  6. महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना तथा जनजातीय कार्य विभाग की पीटीजी आहार अनुदान, एकीकृत छात्रावास, सीएम राइज विद्यालय, आवास सहायता, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं विदेश अध्ययन योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक की निरंतरता के लिए ₹7,133 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति।
  7. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत अविद्युतीकृत घरों एवं शासकीय संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए ₹366 करोड़ 72 लाख की स्वीकृति।
  8. उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के आईटी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को एक बार के लिए आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट की स्वीकृति।