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भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मानहानि केस में मंगलवार को दोषमुक्त करार दिए गए। MPMLA कोर्ट (ग्वालियर) के जज महेंद्र सैनी ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एडवोकेट अवधेश भदोरिया द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है। कोर्ट ने कहा की दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है। बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए। बता दें कि BJP कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था।
इस मामले में दिग्गीराजा पर दर्ज हुआ था केस
बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकार वार्ता में बयान दिया था। पूर्व सीएम ने कहा था कि एक बात मत भूलिए जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं। बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात और बताऊं। पाकिस्तान के आईएसआई के लिए मुसलमान कम, गैर मुसलमान ज्यादा जासूसी कर रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था।
'मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं'
कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 'सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। मैंने जो बयान दिया था वह प्रमाणित है। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। मेरा यह आरोप है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, उनकी जमानत हो गई. उसके लिए अपील क्यों नहीं की गई?
