MP Tourism: सिनेमा हॉल में निवेशकों को 75 लाख रुपए तक का अनुदान,  प्रदेश को बना रहे फिल्म शूटिंग हब

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प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। दो वर्षों में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को न्यूनतम पूंजीगत व्यय 25 लाख पर 15% राशि का अनुदान दिया जाएगा।

MP Tourism: मध्यप्रदेश में सिनेमा के उन्नयन और फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर बनाने एमपी टूरिज्म बोर्ड फिल्म पर्यटन नीति, निवेशकों को सिनेमा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020 के तहत निवेशकों को 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है

सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए, सिनेमाघर के उन्नयन के लिए 75 लाख रुपए और मल्टीप्लेक्स की स्थापना के लिए 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है।

महत्वपूर्ण योगदान
प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश को फिल्म भूटिंग हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही फिल्म से जुड़ी आधारभूत संचरनाएं विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे है। मप्र फिल्म पर्यटन नीति प्रवेश में सिनेमा से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सिंगल स्क्रीन सिनेमा को मिलेगा प्रोत्साहन
सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 50 लाख पर 15% अनुदान दिया जाएगा। प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। दो वर्षों में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को फिर से क्रियाशील या उन्नयन के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 25 लाख पर 15% राशि का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपए है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये न्यूनतम पूंजीगत व्यय 1 करोड़ रुपए पर 15% अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपए है।

पारदर्शी एवं आसान प्रक्रिया
इच्छुक निवेशक और सिनेमा हॉल ओनर सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवेदन-पत्र में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की सूची उल्लेखित है। आवेदन-पत्र के साथ व्यापारिक योजना, वित्तीय विवरण, और सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण के साथ आवश्यक दस्तावेज एमपी टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन-पत्र के आवश्यक मूल्यांकन उपरांत उचित अनुदान प्रदान किया जाएगा।

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