Sonipat: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टेलर की हत्या करने की वारदात में शामिल आरोपी उनके भाई व भतीजे को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर अपने ताऊ के सिर पर रॉड (लोहे की पाइप) से हमला कर हत्या कर दी थी। युवक की ताऊ के बेटे संग कहासुनी व हाथापाई हो गई थी, जिसकी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। अदालत ने दोषियों पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

चचेरे भाई से कहासुनी होने पर दिया हत्या की वारदात को अंजाम

कोट मोहल्ला निवासी अमित ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया कि उनके पिता राकेश घर पर ही कपड़े की सिलाई का काम करते थे। वह 16 मार्च 2022 की शाम को घर के बाहर गए थे। वहां उनकी चचेरे भाई रोहित संग मामूली बात पर कहासुनी हो गई। उसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई। जिस पर वह अपने घर आ गए। देर रात वह नीचे अपने कमरे में था और उनके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे हुए थे। उसी दौरान रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर में आया। उन्होंने धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाते हैं। जिस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद चाचा व चचेरा भाई सीढ़ियों के रास्ते छत पर चले गए। तभी उन्हें अपने पिता की चीख सुनाई दी। वह ऊपर गए तो देखा कि रोहित उनके पिता राकेश के सिर पर रॉड से हमला कर रहा था।

छत से कूदकर बचाई अपनी जान

शिकायतकर्ता अमित ने बताया कि उसके छत पर जाने के बाद रोहित उनकी तरफ भी भागा तो वह बचाव में छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गया। उसके बाद हमलावर भी भाग गए। उनके दादा रामकुमार व अन्य परिजनों ने उनके घायल पिता को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान व चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपित पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व साथ में 10 हजार रुपए जुर्माना लगया। घर में घुसकर हमला करने की धारा में तीन साल कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना किया। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।