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हरियाणा में आरटीई की तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने वेबसाइट पर शेड्यूल जारी कर दिया। विद्यार्थी 31 मार्च से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पहला लॉटरी रिजल्ट 29 अप्रैल को जरी किया जाएगा। रिक्त सीटों पर 10 मई तक दाखिला किया जाएगा।

Mahendragarh: अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्री-नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला आरटीई प्रवेश 2024-25 के तहत मिलेगा। इसका शेड्यूल शिक्षा विभाग ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। एक लाख 80 हजार से कम सालाना आमदनी वाले गरीब परिवारों के बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में मुफ्त दिलाने के लिए 31 मार्च से आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसके लिए 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 29 अप्रैल को लॉटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा। पांच मई से दाखिले आरंभ होंगे। इसके अलावा खाली सीटों पर 10 मई तक दाखिला होगा और वेटिंग दाखिला लिस्ट 14 मई को जारी होगी।

निजी स्कूलों में बच्चे आरटीई के तहत ले सकेंगे प्रवेश

बता दें कि प्रदेश में नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछडे़ बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के मौलिक एवं अनिवार्य अधिकार के तहत मुफ्त दाखिला दिलाती है। इसके लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षावार 25 फीसदी सीटें भी आरक्षित की गई हैं। आरटीई प्रवेश 2024-25 के तहत निजी विद्यालयों में प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में दाखिला अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है और बीपीएल परिवार की सूची में भी शामिल हैं, ऐसे परिवार के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त दाखिला का आवेदन 31 मार्च से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन किए जाएंगे।

ये होगी कक्षा वार बच्चों की उम्र

गरीब बच्चों के दाखिला के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा वार उम्र निर्धारित की है। जिसके तहत नर्सरी में दाखिला के लिए तीन से पांच साल तक के बच्चे पात्र होंगे। इसी तरह प्री-नर्सरी में चार से छह वर्ष और कक्षा पहली में दाखिला के लिए पांच से सात साल तक बच्चे की उम्र अनिवार्य है। नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले में परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाण, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे के जन्म का प्रमाण और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है। आरटीई प्रवेश 2024-25 के तहत मुफ्त दाखिला के लिए हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन 31 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

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