हरियाणा सरकार प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश की सभी जिला जेलों में तैनात जेल वार्डरों को 'बॉडी वार्न कैमरों' से लैस किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जेलों के भीतर कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
3000 कैमरों की खरीद को दी मंजूरी
सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। योजना के तहत लगभग 3,000 हाईटेक कैमरे खरीदे जाएंगे। इनकी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। ये कैमरे जेल वार्डरों की वर्दी या कंधे पर लगाए जाएंगे, जो ड्यूटी के दौरान होने वाली हर हलचल को ऑडियो और वीडियो के साथ रिकॉर्ड करेंगे।
सांठगांठ पर लगेगी लगाम
अतीत में गुरुग्राम की भोंडसी, रोहतक की सुनारिया, फरीदाबाद की नीमका और अंबाला की सेंट्रल जेल से कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ कैदी जेल के भीतर से ही बाहरी आपराधिक नेटवर्क चला रहे थे। जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से मोबाइल फोन और नशीले पदार्थों की सप्लाई हो रही थी। करीब 4 साल पहले भोंडसी जेल में 20 से अधिक वार्डरों पर कैदियों से सांठगांठ के आरोप में कार्रवाई हुई थी। इन कैमरों के आने के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
क्या है बॉडी वार्न कैमरा?
बॉडी-वर्न कैमरे छोटे और हल्के पहनने योग्य उपकरण हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- HD रिकॉर्डिंग: यह हाई-डेफिनिशन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करता है।
- नाइट विजन: इन्फ्रारेड तकनीक के कारण अंधेरे या कम रोशनी में भी स्पष्ट रिकॉर्डिंग संभव है।
- वाइड एंगल लेंस: यह कैमरे के सामने होने वाली पूरी गतिविधि को बड़े दायरे में कैद करता है।
- लंबी बैटरी लाइफ: एक बार चार्ज होने पर यह 8 से 10 घंटे की पूरी शिफ्ट को रिकॉर्ड कर सकता है।
- सुरक्षित डेटा: रिकॉर्ड किया गया डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होता है, जिसे केवल अधिकृत सर्वर पर ही ट्रांसफर किया जा सकता है।
सबूत के तौर पर होगा इस्तेमाल
जेल के भीतर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना, झगड़े या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कोर्ट में ठोस सबूत के रूप में पेश की जा सकेगी। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारी इन फुटेज का रिव्यू कर बेहतर सुरक्षा निर्णय ले सकेंगे।
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