HSSC Group-C Recruitment: ग्रुप-सी के 356 पदों पर आवेदन शुरू, अब नहीं मिलेंगे बोनस अंक, जानें कौन होगा योग्य

HSSC Group-C Recruitment
X
एचएसएससी ग्रुप-सी भर्ती।
HSSC Group-C Recruitment: एचएसएससी की ओर से ग्रुप-सी के 356 खाली पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

HSSC Group-C Recruitment: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) की ओर से ग्रुप-सी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा ग्रुप-सी के 356 खाली पदों पर भर्तियां की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एचएसएसी की आधिकारिक वेबसाइट adv092024.hryssc.com पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, आवेदन करने के लिए विभाग ने अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की है।

इन पदों पर होगी भर्ती

बता दें कि ग्रुप-7 में 133 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, मार्केटिंग ऑफिसर के पदों को शामिल किया गया है। ग्रुप-3 के कई विभागों में 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप-4 में 10 पद , ग्रुप-5 में 19 पद, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ग्रुप-9 में 25 पद, ग्रुप-49 ए और 54 में 40 पद भरे जाएंगे।

आवेदन करने के लिए योग्यता

वहीं, इस भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) अनिवार्य किया गया है। भर्ती के लिए पोस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का मैट्रिक या उच्च शिक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा 18 से 42 वर्ष के उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। नियम के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से कहा गया है कि जो पहले इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें अपने सीईटी रजिस्ट्रेशन के आधार पर इन पदों के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

Also Read: यूपी पुलिस कांस्टेबल री-एग्जाम के कब जारी होंगे एडमिट कार्ड, जानिए Update

अब नहीं मिलेंगे बोनस अंक

इन पदों पर अब कोई बोनस अंक नहीं मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार भर्ती के लिए 1.80 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक का फायदा दे रही थी। हालांकि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कृत्रिम आरक्षण बताते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके विरोध में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया। जिसके चलते सरकार ने इस बोनस अंक की सुविधा को हटा दिया।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story