Haryana Police Recruitment: मनोहर लाल सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट

Haryana Police Recruitment Age Relaxation
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हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट।
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अभ्यर्थियों को 3 साल की उम्र की छूट देने का फैसला किया है।

Haryana Police Recruitment Age Relaxation: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई देरी के चलते अभ्यर्थियों को बड़ी छूट देने की घोषणा की है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने उम्मीदवारों को 3 साल उम्र की छूट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो ओवर ऐज को गए थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब सिपाही के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर (SI) के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले सिपाही के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल थी। वहीं, सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 27 साल थी। सरकार के इस फैसले के बाद से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।

2024 में ही मिलेगी ये छूट

बता दें कि उम्र की गणना उस महीने के पहली तारीख को गिनी जाएगी, जिस महीने में आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। आसान भाषा में इसे समझें तो अगर फरवरी, 2024 में आयोग सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकालता है, तो उम्र की गणना 1 फरवरी, 2024 के अनुसार होगी। हरियाणा सरकार की मंजूरी के मुताबिक यह छूट केवल 2024 में निकाली जाने भर्ती के पदों के लिए ही मान्य होगी।

जानें कैसे मिली कैबिनेट की मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह विभाग से 3 साल की छूट देने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मंगाया गया। गृह विभाग की ओर से उम्र में छूट मिलने का प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक करेंट कैलेंडर ईयर (यानी चालू कैलेंडर वर्ष 2024 ) में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के सीधी भर्ती के करेंट कैलेंडर ईयर में विज्ञापित पदों के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा से ऊपर तीन साल की छूट दी गई है।

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हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए होनी है भर्ती

बता दें कि हरियाणा पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के 5 हजार, महिला कॉन्स्टेबल के 1 हजार पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप C के लिए CET हो चुका है, इसलिए इस भर्ती में केवल ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवार ही योग्य माने जाएंगे। अभी तक ग्रुप सी का एक ही सीईटी हुआ है। पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन भी सीईटी के कारण किया जा रहा है। जिसे मंत्रिमंडल ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियम अधिसूचित करने से पहले एलआर के पास भेजे गए हैं। एलआर से क्लीयर होते ही इन रूल्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती करने का कोई फैसला नहीं किया गया है, उम्मीदवारों की मांग है कि ग्रुप C सीईटी हो चुका है, इसलिए सब इंस्पेक्टर पदों पर भी भर्ती की जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी उम्र में छूट का लाभ मिल सके। हालांकि, अब देखना है कि सरकार सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए क्या कदम उठाती है।

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