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हरियाणा के रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से हाई कोर्ट के आदेशों पर बिना मान्यता के चल रहे एक प्राइवेट स्कूल को बंद करवाया गया। यह स्कूल करीब 14 साल से बिना मान्यता के चलाया जा रहा था। स्कूल संचालक ने लिखित में स्कूल को पूर्णतय बंद करने का पत्र दिया।

Rewari: शिक्षा विभाग की ओर से हाई कोर्ट के आदेशों पर बिना मान्यता के चल रहे एक प्राइवेट स्कूल को बंद करवाया गया। यह स्कूल करीब 14 साल से बिना मान्यता के चलाया जा रहा था। शनिवार को कालका रोड पर बिना मान्यता के चल रहे एसटी कांन्वेंट स्कूल को बंद कराने के लिए डीसी राहुल हुड्डा की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कमेटी के पांच सदस्य पहुंचे। इस मौके पर मॉडल टाउन थाने से पुलिस बल भी मौजूद रहा। करीब 2 घंटे तक स्कूल में बातचीत चलती रही। इसके बाद स्कूल संचालक योगेश आर्य की ओर से कमेटी को स्कूल बंद करने का लिखित पत्र दिया गया कि यह स्कूल पूर्णतया: बंद कर दिया गया है।

पांच सदस्यों की कमेटी ने की कार्रवाई

जानकारी अनुसार 2021 में शिक्षा विभाग के स्कूल बंद करने के आदेश पर स्कूल संचालक ने स्टे ले लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने स्कूल संचालक को स्कूल में एडमिशन न करने की हिदायत दी थी, लेकिन स्कूल चलता रहा। स्टे टूटने के बाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 31 मार्च तक स्कूल को बंद करने के आदेश दिए थे तथा स्कूल संचालक को स्कूल में नए एडमिशन न करने की हिदायत दी थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से स्कूल पर कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखा गया, जिस पर डीसी राहुल हुड्डा ने शिक्षा विभाग से डीएमएस अशोक नामवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल की मौजूदगी में स्कूल बंद कराने की कार्रवाई की।

बिना मान्यता के चल रहे प्ले स्कूल

सूत्रों के अनुसार जिले में 50 के करीब स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है। प्राइवेट स्कूल संचालक बिना मान्यता के स्कूल चलाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से रोजाना स्कूल संचालकों को बिना मान्यता के स्कूल न चलाने की हिदायत दे रहे हैं और अभिभवकों से ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न कराने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जिले में 300 से ज्यादा प्ले स्कूलों के पास मान्यता नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इन स्कूलों को अप्रैल माह से नोटिस भी दिए जा रहे है। शिक्षा विभाग के साथ-साथ कई विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग हो गए हैं। जिले में महज 12 स्कूलों ने ही मान्यता ली हुई है। अन्य स्कूल बिना नियम और कायदे के ही चल रहे हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई

ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक नामवाल ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर बिना मान्यता के चल रहे स्कूल पर कार्रवाई की गई है। स्कूल संचालक ने स्कूल बंद करने का लिखित पत्र दिया है। इसके बाद भी स्कूल संचालक ने स्कूल चलाया तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले स्कूल संचालक ने स्टे ले रखा था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर स्कूल बंद करने के निर्देश दिए।

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