हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: अनाथ बच्चों को सरकार देगी आर्थिक सहायता, जानें कब से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

Haryana Mukhyamantri Bal Seva Yojana
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हरियाणा बाल सेवा योजना।
Haryana Mukhyamantri Bal Seva Yojana:  हरियाणा बाल सेवा योजना के द्वारा ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को हर महीने 2500 रुपये प्रति बच्चा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

Haryana Mukhyamantri Bal Seva Yojana: हरियाणा बाल सेवा योजना के द्वारा ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को हर महीने 2500 रुपये प्रति बच्चा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, जिनके माता-पिता का निधन कोरोना संक्रमण से हो गया हो। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 18 साल की उम्र तक दी जाती है। साथ ही, ऐसे बच्चों के 18 साल की आयु तक पहुंचने और शिक्षा प्राप्त करने तक अन्य खर्चों के रूप में उनके बैंक खातों में हर साल 12,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। साथ ही जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता, जीवित माता-पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया है। उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है।

बाल सेवा योजना का उद्देश्य

कोरोना संक्रमण के कारण से बहुत से लोगो ने अपनी जान गवाई है। ऐसे में बहुत से बच्चों ने अपने माता-पिता को भी खो दिया है और अब वे अनाथ। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में रह रहे अनाथ बच्चों की सहायता करना है ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके और साथ ही अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सके।

इस योजना के लाभ

-सरकार द्वारा बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

-इस योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है।

-लाभार्थी बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए टैबलेट उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

-इसके अलावा सभी अनाथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।

-यह योजना उन बच्चों को पुनर्वास सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने महामारी में माता-पिता या कानूनी अभिभावक दोनों को खो दिया हो।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

परिवार पहचान पत्र

आधार कार्ड

उम्र प्रमाण पत्र

घर के पते का सबूत

माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (डॉक्टर द्वारा लिखित)

शिक्षा संबंधी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता

-योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा के मूल निवासी परिवार से होना चाहिए।

-कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चे इस योजना के योग्य माने जाएंगे।

-वहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी के परिवार को इस योजना के तहत योग्य नहीं माना जाएगा।

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जानें कब कर सकेंगे आवेदन

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभी आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। सरकार की ओर से योजना के लिए घोषणा तो कर दी है परंतु इसके आवेदन से जुड़ी अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। उम्मीद है जल्द ही इस योजना के तहत सरकार द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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