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Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर अंबाला क्षेत्र के प्रमोशन सेल के नोडल ऑफिसर योगेश कुमार ने कहा है कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में सुविधा पोर्टल के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तय कार्यक्रम से 48 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को लेटर लिखकर कर कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आधार पर तय प्रोफार्मा में आनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर जाकर तय कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी।
इन सभी के लिए लेनी होगी अनुमति
उन्होंने कहा है कि सुविधा पोर्टल के द्वारा निर्वाचन अधिकारी आरओपीसी के पास उम्मीदवार के लिए एक वाहन पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहन की अनुमति और लाउडस्पीकर सहित वाहन की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। डीईओ के पास हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए भी आवेदन करना होगा।
जिला के अंदर वाहन के अनुमति-पत्र के लिए आवेदन, वीडियो वैन की अनुमति के लिए आवेदन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तर के पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति और जिला में लाउडस्पीकर सहित वाहन की अनुमति लेनी पड़ेगी।
इसके लिए करना होगा आवेदन
एआरओल के पास बैठक करने और लाउडस्पीकर की परमिशन के लिए, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने, जुलूस निकालने और लाऊडस्पीकर, वाहन अनुमति-पत्र आदि के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा पार्टी या पार्टी कार्यकर्ता के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति लिए लाउडस्पीकर के अनुमति पत्र सहित कई
अन्य चीजों के लिए आवेदन करना होगा।
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तीन दिन पहले करना होगा सूचित
उन्होंने बताया है कि चुनाव प्रचार और अन्य उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करने वाले राजनीतिक पदाधिकारी या पार्टियों को अपने कार्यक्रम और यात्रा करने वाले व्यक्तियों की डिटेल और हेलीकॉप्टर में ले जाने वाले सामानों बारे में तीन दिन पहले सूचना देना होगा।
