डीएलएफ के मकान मालिकों को बड़ी राहत: गुरुग्राम में 2500 घरों को लगानी थी सील, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक

Supreme Court stays sealing of 2500 houses in Gurugram
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गुरुग्राम में 2500 मकानों की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
Gurugram News: गुरुग्राम के डीएलएफ में मकानों को सील करने के लिए हाईकोर्ट के दिए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा...

Gurugram DLF Illegal Construction Controversy: गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कमर्शियल एक्टिविटी के चलते 2,500 घरों को सील करने की कार्रवाई आज से शुरू होने वाली थी। इस दौरान सीलिंग से पहले ही कार्रवाई को रोक दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को नगर और ग्राम नियोजन विभाग की टीम गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में मकानों को सील करने के लिए पहुंचने वाली थी।

लेकिन उससे पहले ही मकान मालिकों ने बवाल शुरू कर दिया और सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, दूसरी ओर इस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 5 हफ्ते के लिए डीटीपीई की सीलिंग कार्रवाई पर रोक लगा दी।

थाने से वापस लौटी टीम

बता दें कि गुरुग्राम में डीएलएफ के फेज-1 से लेकर फेज-5 तक 2,500 मकानों को सील करने का आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। डीटीपीई को 19 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है। यह कार्रवाई करीब 4 हजार से ज्यादा मकानों पर किया जाना है, लेकिन पहले चरण में 2,500 की सील करने की तैयारी की गई थी।

इस कार्रवाई के लिए डीटीपीई की चार टीम सीलिंग के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई थीं। जहां पर वे पुलिस बल का इंतजार कर रहे थे, जिससे सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर सकें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद थाने में बैठी डीटीपीई टीम वापस लौट गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में गुरुग्राम के डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव आरडब्लूए की ओर से सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट अनुज सक्सेना पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में बताया कि साल 2008 में डीएलएफ क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत शामिल हो गया था। ऐसे में यहां पर गुरुग्राम नगर निगम की ओर से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यहां पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फिलहाल मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

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