Delhi High Court: दिल्ली दंगों के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, 10 दिनों की मिली अंतरिम जमानत

Delhi High Court grants 10 days interim bail to Mohammad Salim Khan
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दिल्ली HC ने मोहम्मद सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमनात दी।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी मोहम्मद सलीम खान को बड़ी राहत दी है। साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

Delhi High Court: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलीम खान को 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सलीम खान को उसकी बेटी के एग्जाम फीस का इंतजाम करने के लिए राहत दी गई है। आरोपी को जमानत देने के लिए 20 हजार रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त रखी गई है। बता दें कि आरोपी सलीम खान के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक दिन पहले डाली थी याचिका

27 मार्च को मोहम्मद सलीम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उसकी बेटी एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, जिसके लिए उसके एग्जाम फीस की व्यवस्था करनी है। बता दें कि इससे पहले भी सलीम खान ने निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था।

निचली अदालत ने कहा कि सलीम खान को पहले 4 बार जमानत दी जा चुकी है, तो अब तक उसने अपनी बेटी की फीस का इंतजाम क्यों नहीं किया। बता दें कि निचली अदालत ने 3 साल पहले ही 22 मार्च, 2022 सलीम खान की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

वहीं, इससे पहले दिल्ली के एक कोर्ट ने साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन के लिए अग्रिम जमानत दी थी। शाहरुख ने अपने पिता की देखभाल के लिए कोर्ट से राहत की अपील की थी।

2020 में गिरफ्तार हुआ था आरोपी सलीम

साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश में मोहम्मद सलीम खान बड़ा आरोपी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उसे 25 जून, 2020 को गिरफ्तार किया था। बता दें कि सलीन के ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य कई आरोपियों को दंगे मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनमें शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, अब्दुल खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य आरोपी शामिल हैं।

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