Gurugram Traffic Rules: गुरुग्राम में ट्रैफिक के नए नियम तय, 90 दिन में नहीं भरा चालान तो लिया जाएगा सख्त एक्शन

Gurugram Traffic Rules
X
प्रतीकात्मक तस्वीर।
Gurugram Traffic Rules: गुरुग्राम में चालान का भुगतान ना करने वालों के खिलाफ ट्रेैफिक पुलिस द्वारा नए नियम तय किए गए हैं। जानिये गुरुग्राम पुलिस द्वारा क्या नियम तय किए गए हैं।

Gurugram Traffic Rules: गुरुग्राम में पुलिस ने चालान ना भुगतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने काफी समय से पेंडिंग चालान की समस्या को हल करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। जिसके तहत वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा साल 2024 में 15.17 करोड़ रुपये के 27 लाख से ज्यादा चालान जारी किए गए थे। पिछले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक के नए नियम तय किए हैं।

90 दिनों के भीतर भरना पड़ेगा जुर्माना

गुरुवार यानी 30 जनवरी को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक के वक्त डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि,'अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को सूचित करेंगे कि जिस भी चालक का ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए चालान लंबित है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा।' बैठक में कहा गया कि शहर में पुलिस ने पिछले साल करोड़ रुपये के चालान जारी किए हैं, इनमें अधिकतर को अदालतों या ऑनलाइन भुगतान के जरिए वसूला गया है।

भुगतान की अंतिम तारीख क्या हैं ?

डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने शहर में नए ट्रैफिक नियम के बारे में बताया कि 'वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया जाएगा तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछला जो भुगतान बकाया है उसकी अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 तय की गई है। अगर तय तारीख तक चालान का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

Also Read: गुरुग्राम के इन इलाकों से दूर होगी पानी की किल्लत, समय पर होगी सप्लाई

कैमरे के जरिये रखी जाएगी नजर

वीरेंद्र विज ने यह भी बताया कि गुरुग्राम पुलिस हर दिन करीब 4500 ट्रैफिक चालान जारी करती है। जिनमें करीब दो तिहाई 3,000, शहर की सड़कों पर लगे कैमरों के नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं। बाकी 1500 यातायात पुलिस द्वारा मैन्युअल रूप से जारी किए जाते हैं। कैमरे के जरिये यातायात उल्लंघन का पता लगाया जाता है, जिसके बाद GMDA के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) में अधिकारियों को पता लगता है। जिसके बाद फुटेज की जांच की जाती है। वाहनों के मालिकों को ऑनलाइन चालान जारी किया जाता है।

Also Read: करनाल में 122 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा फ्लाईओवर, दो चरणों में पूरा होगा काम

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story