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हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम को काम में लापरवाही पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। एक उपभोक्ता का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल 16 लाख भेजा था, जिसे ठीक करवाने में उसे धक्के खाने पड़े। जानें क्या था पूरा मामला

आम जनता को धक्के खिलाने पर जुर्माना : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नगर निगम फरीदाबाद की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फरीदाबाद निवासी राजा राम द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नगर निगम फरीदाबाद द्वारा उनका संपत्ति कर गलत तरीके से ज्यादा आंका गया। उन्होंने बताया कि कर निर्धारण में पारदर्शिता नहीं बरती गई और बार-बार अनुरोध के बावजूद न तो समय पर सही गणना की गई और न ही उनकी आपत्तियों का समाधान किया गया।

आयोग ने माना-कार्य निपटान में देरी हुई

आयोग प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने मामले की जांच के बाद पाया कि भले ही निगम द्वारा संपत्ति कर की पुनर्गणना कर दी गई हो, परंतु इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी खेदजनक है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता राजा राम ने आयोग का रुख न किया होता और अपनी शिकायत पर लगातार प्रयास न किए होते, तो उन्हें विभाग द्वारा की गई मनमानी गणना के आधार पर भारी भरकम संपत्ति कर का भुगतान करना पड़ता।

16 लाख भेजा था संपत्ति कर, बाद में 87 हजार किया

नगर निगम फरीदाबाद ने वर्ष 2023-24 के लिए शुरुआत में करीब 16 लाख 6 हजार रुपये का संपत्ति कर निर्धारित किया था, जिसे अब घटाकर करीब 87 हजार रुपये कर दिया गया है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। यह मुआवजा नगर निगम फरीदाबाद के कोष से दिया जाएगा।

कर्मचारियों से वसूली करने के आदेश दिए

आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद को निर्देश दिया गया है कि वह यह राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा कराएं तथा इस मुआवजे की वसूली उस मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों से करें, जिन्होंने बार-बार गलत गणना की और अनावश्यक देरी की। हरियाणा सरकार ने हर सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। उससे ज्यादा लगने पर अपील हो सकती है। 

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