Satyendar Jain Bail: सत्येंद्र जैन को SC से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट को दिए निर्देश, 9 जुलाई को फैसला सुनाए कोर्ट

Supreme Court to Delhi High Court in Satyendar Jain bail plea
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आप नेता सत्येंद्र जैन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत।
आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिफॉल्ट बेल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

Satyendar Jain Bail: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली हाईकोर्ट पर ही छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जमानत मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येन्द्र जैन की दायर जमानत याचिका पर बिना किसी देरी के फैसला करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत याचिकाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट अगली बार सूचीबद्ध होने पर इस मामले पर फैसला करेगा।

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था अरेस्ट

बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप हैं। साल 2023 में मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले वह एक साल तक जेल में रहे। अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद वह वापस जेल चले गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, साथ ही उन्हें तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। इससे पहले, दिल्ली की एक निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

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