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Soumya Vishwanathan Case: सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले में अब उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की जमानत का विरोध किया है।

Soumya Vishwanathan Murder Case: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले में अब उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को दी गई जमानत का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सौम्या के हत्या मामले में चार दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा 12 फरवरी को निलंबित कर दिया।

इसके बाद उनकी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहने तक जमानत दे दी। हालांकि, रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक को 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड में भी दोषी करार दिया गया था और वे अब भी जेल में ही हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी कर सकती है सुनवाई

हाई कोर्ट के आदेश को सौम्या विश्वनाथन की मां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की शीर्ष अदालत की पीठ सुनवाई कर सकती है। बता दें कि सौम्या एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करती थीं। दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर 30 सितंबर, 2008 को तड़के गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई, जब वह दफ्तर से अपनी कार से घर लौट रही थीं। 

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बता दें कि चारों दोषियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। विशेष अदालत ने 26 नवंबर, 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 3(1)(i) के तहत दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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