Delhi Police Agniveers: दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...

Delhi Police Agniveers: अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें एक गुड न्यूज दी है। पुनर्वास के लिए पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के तौर पर भर्ती करने की परमिशन भी दे दी गई है, इसके लिए अग्निवीरों को विषेश आरक्षण और छूट का प्रावधान भी दिया गया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय (MHA)ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन भी किया है।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना ने कॉन्स्टेबल भर्ती (Constable Recruitment) के मौजूदा नियमों में संशोधन करते हुए पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में लाया है, इन नियमों को 27 मार्च 2026 से लागू कर दिया 


अग्निवीरों के लिए क्या प्रावधान किए गए ?

  • संशोधित नियमों के तहत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद की 20 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा उन्हें उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। जबकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा 5 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट दी गई है। 
  • अधिसूचना में कहा गया है कि  यह आरक्षण SC, ST, OBC, EWS, पूर्व सैनिकों और दूसरी श्रेणियों के मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।  इसमें विशेष कमांडो अनुभव रखने वालों के लिए उप-कोटा भी शामिल है।  कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) का पद ग्रुप ‘C', नॉन-गजेटेड और गैर-मंत्रालयी श्रेणी में रहेगा, जिसका वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 (लेवल-3) निर्धारित किया गया है।  
  • बता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों की कुल संख्या 42,451 (2024 तक) है. इसमें आवश्यकताओं के आधार पर भी बदलाव हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होगी।
  • चयन उम्मीदवार को 2 साल की  प्रोबेशन अवधि से गुजरना होगा और एक आरक्षित पैनल 1 साल तक वैध रहेगा।  ये नियम सरकार को विशेष मामलों में प्रावधानों में छूट देने का अधिकार भी देते हैं। इन नियमों की देखरेख पुलिस आयुक्त द्वारा गठित बोर्ड द्वारा किया जाएगा।  
  • उम्मीदवारों को तय पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा, जिसमें 10+2 शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानक, और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना (सीमित छूट के साथ) शामिल है। 

दिल्ली पुलिस मजबूत बनेगी

अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली पुलिस मजबूत होगी। इसके साथ ही पूर्व-अग्निवीरों के लिए नागरिक रोजगार में एक व्यवस्थित बदलाव भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले का  उद्देश्य  प्रशिक्षित पूर्व-अग्निवीरों को नागरिक पुलिस भूमिकाओं में शामिल करना है, जिससे उनके कौशल और अनुशासन का लाभ उठाया जा सके।