Delhi National Lok Adalat: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) ने अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की डेट का ऐलान कर दिया है। DSLSA के सदस्य सचिव राजीव बंसल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9 मई को दिल्ली के सभी 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज, दिल्ली हाई कोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनलस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, और शाम 4 बजे तक रहेगा।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव तोमर के मुताबिक, राष्ट्रीय लोक अदालत में तलाक के मामलों को छोड़कर सभी तरह के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों को सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफ़िक चालान को भी सुलझाया जाएगा।
इसके साथ ही 31 जनवरी 2026 तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर समझौता योग्य ट्रैफ़िक चालान को भी सुलझाया जाएगा। खासतौर से कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के केस को (रेड लाइट जंप को छोड़कर) सुलझाया जाएगा।
2 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान पेंडिंग
एडवोकेट राजीव तोमर ने कहा कि दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान पेंडिंग होने की वजह से लोगों को लोक अदालत का इंतजार रहता है, ताकि कम पैसों में भी अदालत में गाड़ियों के ट्रैफिक चालान को सुलझाया जा सके।
लक्ष्य रखा गया है कि लोक अदालत में करीब 2 लाख ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक की 200 बेंच लगाई जाएंगी। हर बेंच के 1000 चालान को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद सुलझाने की व्यवस्था की गई है।
कौन से कोर्ट में होगा आयोजन ?
लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा। जो लोग अपने पेंडिंग मामलों को निपटारा करना चाहते हैं, वो डाउनलोड किए गए चालानों के प्रिंट आउट लेकर संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं।
कैसे करेंगे यातायात चालान का निपटारा ?
- लोक अदालत में यातायात चालान का निपटारा करने के लिए लोगों को 4 मई सुबह 10 बजे से 7 मई तक ट्रैफिक पुलिस और DSLSA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
- वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा, जिसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा।
- OTP डालने के बाद, कोर्ट नंबर और समय का चयन करने के बाद चालान को डाउनलोड करना पड़ेगा।
- चालान डाउनलोड हो जाने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा। लोक अदालत में एक गाड़ी के 5 नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे।
- वेबसाइट से एक बार में एक गाड़ी के 5 नोटिस (चालान) ही डाउनलोड किए जाएंगे।
- गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
- प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा।
- अब चालान भुगतान स्लिप नहीं दी जाएगी, इसके लिए केवल फोन पर निपटारे का मैसेज मिलेगा। इस प्रकिया को डिजिटल लोक अदालत नाम दिया गया है।
अब लोगों को पर्ची के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब वाहन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान निपटारे का मैसेज मिल जाएगा।










