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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था।

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद केजरीवाल के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कल यानी मंगलवार को भी मामले की सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई की। इस बीच कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं कोई याचिका दाखिल नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप बताइए आपने जमानत याचिका दाखिल क्यों नहीं की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो दो नोटिस के खिलाफ है। जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने जमानत के लिए कोई याचिका क्यों नहीं दायर की। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गैरकानूनी है। कोर्ट में अभी भी दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जा रही है। 

सीएम केजरीवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 

सिंघवी ने कहा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास क्या वजह थी। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही है, उनसे केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। जब ईडी ने ईसीआईआर दाखिल की थी, उसके बाद से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंघवी ने आगे कहा कि मेरी गिरफ्तारी से डेढ़ साल पहले से यह मामला शुरू हुआ था और 3 चार्जशीट दाखिल हईं। सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई वाले मामले में मेरा नाम नहीं है।

अपराधी या आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं किया-सिंघवी 

सिंघवी ने कहा कि ईडी ने किसी अपराधी या आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं किया है। उसे गिरफ्तार किया है जो दिल्ली का सीएम है और वह कहीं भाग नहीं रहा था। गिरफ्तारी की तो जरूरत नहीं थी और उस पर भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव की घोषणा के समय गिरफ्तार कर लिया गया।
 
आगे कहा कि कोई सामग्री नहीं थी और महज गवाहों के बयान, जो संदेहास्पद हैं। उनके आधार पर सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल उठता है तो नोटिस का तो मैंने हर नोटिस का जवाब दिया और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान ले लो। सीएम की गिरफ्तारी के पीछे ये आधार नहीं हो सकता कि 9 समन जारी किए गए। 

ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार 

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में लिया गया। बीते दिनों कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल की ही पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले डेढ़ साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

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