अंकित सक्सेना मर्डर केस: तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

Ankit Saxena Murder Case
X
अंकित सक्सेना मर्डर केस में तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैलसा।
चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल तीस हजारी कोर्ट मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Ankit Saxena Murder Case: फरवरी 2018 में दिल्ली के रघुबीर नगर में हुए बहुचर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने आज 7 मार्च को बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, तीस हजारी कोर्ट ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 50- 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अंकित के परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती।

दिसंबर 2023 में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था

दरअसल, कोर्ट ने अंकित सक्सेना हत्या मामले में पिछले साल 23 दिसंबर 2023 को अंकित की महिला दोस्त के मां-बाप अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को IPC की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। साथ ही अंकित की प्रेमिका की मां शाहनाज बेगम को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी दोषी ठहराया था। आज इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें:- शादी की खुशियां मातम में बदलीं: दिल्ली के देवली एक्सटेंशन में युवक की निर्मम हत्या

प्रेम प्रसंग के चलते अंकित की हुई थी हत्या

बता दें कि अंकित सक्सेना का हत्या का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। वह दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। लड़की के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अंकित पेशे से फोटोग्राफर था। प्रेमिका के माता-पिता और मामा ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में 1 फरवरी 2018 को अंकित की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस घटना के दौरान वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसके बाद भी सरेआम बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story