रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष कोर्ट ने कृषि विभाग के अधिकारी को सजा सुनाई है। आरोपी राकेश रमन उर्फ राकेश रंजन सिंह को विशेष कोर्ट ने 3 साल कारावास और 11,000 रुपए के अर्थ दंड दिया है। उल्लेखनीय है कि, जांच में आरोपी की संपत्ति 185 फ़ीसदी अधिक पाई गई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, एन्टी करप्शन ब्यूरो को सूचना मिली थी कि, राकेश रंजन, तत्कालीन मेड बंदी सर्वेयर, कृषि विभाग, अम्बिकापुर के विरूद्ध काफी वर्षों से कार्यालय उप संचालक कृषि अम्बिकापुर में मेड बंदी सर्वेयर के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अत्यधिक मात्रा में स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम से अत्यधिक अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित की है।
जांच में आरोप सही पाए गए
जांच करने पर आरोपी के विरूद्ध आधिपत्य में अत्यधिक सम्पत्ति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्रमांक 22/2007, धारा 13 (1) ई, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 29.12.2007 को सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर दिनांक 30.12.2007 को आरोपी राकेश रंजन के निवास स्थान केदारपुर मिशन चौक अम्बिकापुर में छापा कार्यवाही की गई थी।
भारी संपत्ति जमा करने हुआ खुलासा
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना में आरोपी राकेश रमन सिंह, सर्वेयर, कृषि विभाग, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा आलोच्य अवधि में आय के ज्ञात एवं वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय 1,12,90,400 रुपये की तुलना में 3,22,42,124 रूपये व्यय पाया गया है, जो आरोपी के आय के ज्ञात एंव वैध स्त्रोत की तुलना में प्राप्त आय से 2,09,51,724 / रूपये अधिक है अर्थात् 185.57 प्रतिशत असमानुपातिक था।
साल 2018 का है मामला
प्रकरण की विवेचना पूर्ण किया गया तथा आरोपी राकेश रमन सिंह के विरूद्ध विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किया किया जाकर 21 अगस्त 2018 को आरोपी राकेश रमन सिंह के विरूद्ध विशेष न्यायालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई पश्चात् माननीय विशेष न्यायालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा आज दिनांक 12.02.2026 को धारा-13 (1)ई, 13(2) पीसीएक्ट 1988 के तहत् 03-03 वर्ष का कठोर करावास एवं क्रमशः 6000 रूपये व 5000 / रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।









