रायपुर में अब भारी और मालवाहक वाहनों की शहर में एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

रायपुर। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रायपुर में अब भारी और मालवाहक वाहनों की शहर में एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

19 एंट्री पॉइंट्स पर सख्ती
पुलिस प्रशासन ने शहर के 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों को चिन्हित किया है, जहां से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इनमें तेलीबांधा, टाटीबंध, भाठागांव और पचपेड़ी नाका जैसे प्रमुख एंट्री पॉइंट शामिल हैं।

तय समय में ही लागू रहेगा नियम
यह प्रतिबंध रोजाना सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी भारी या मालवाहक वाहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन के अनुसार रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 के रास्ते भी भारी वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

पुलिस कमिश्नर का आदेश
यह आदेश पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा जारी किया गया है। उनका कहना है कि यह कदम शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी, बल्कि दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। खासकर पीक आवर्स में आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।


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