छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति लागू : चुनाव आयोग ने सरकार को दी मंजूरी, शराब की दरों में होगी बढ़ोत्तरी 

प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। आचार संहिता देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दे दी है।

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में नई आबकारी नीति (2024-25) लागू हो गई है। सोमवार को आचार संहिता देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दे दी है। नई आबकारी नीति में राज्‍य में एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्‍ताव नहीं है, लेकिन इसके लागू होने से राज्‍य में शराब कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।

नई आबकारी नीति को लेकर अधिकारियों ने बताया कि, राज्‍य में नई सरकार के गठन के बाद प्रचलित आबकारी नीति को राजस्व के दृष्टिकोण से प्रभावी बनाने के उदेश्य से व्यापक विचार-विमर्श बाद वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति की रूप-रेखा तैयार की गई है। 24 जनवरी को हुई बैठक में कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया गया था। मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन बाद नियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार किये गये। जिन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये गये। इसके बाद विभिन्न निर्देश/निविदाएं/ रेट ऑफर एवं अधिसूचनाएं आदि जारी किया गया।

11 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित

वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समस्त व्यवस्थाओं को एक अप्रैल से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व के लिए आबकारी विभाग से 11 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आबकारी विभाग ने बताया कि, राजस्‍व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देशी तथा विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए निविदाओं को खोला जाकर कार्यादेश जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

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